Tuesday, June 15, 2010

बलवे के सात आरोपियों को सजा

जोधपुर। सरकारी मदरसे के शिक्षकों को साम्प्रदायिक शिक्षा के लिए मजबूर करते हुए मारपीट कर बलवा करने के आरोपी सात युवकों को निचली अदालत ने छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इन पर एक-एक हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया।
इनके खिलाफ मदरसा फैज मोहम्मदी माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक फरीद मोहम्मद ने 15 जनवरी 2007 को सदर बाजार पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया कि मेडती सिलावटों का मोहल्ला निवासी मुनव्वर आलम, मुनाफ, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हसन व मोहम्मद आजम तथा पांचवी रोड स्थित जाकिर हुसैन कॉलोनी निवासी अब्दुल नईम व मोहम्मद अकरम उन्हें लम्बे समय से परेशान कर रहे थे। वे मदरसे में स्कूली शिक्षा के अलावा कुछ अन्य पाठ्यक्रम शुरू करवाने पर जोर दे रहे थे। इसी बात को लेकर आरोपियों ने उन्हें विद्यालय में प्रवेश से रोका और मारपीट की। बीच-बचाव करने आए मोहम्मद निसार व सुवाहिल के साथ भी मारपीट की गई।
इससे कुछ दिन पहले आरोपियों ने विद्यालय की एक अध्यापिका को सिर पर दुपट्टा नहीं रखने को लेकर प्रताडित किया था। इस पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान आरोपी बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सके। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (शहर) लीलाधर स्वामी ने सातों आरोपियों को दोषी मानते हुए छह महीने की साधारण कैद व एक-एक हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मारपीट के मामले में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था, लेकिन अदालत ने उन्हें बलवा करने के आरोप में दण्डित किया।

1 comment:

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    Jodhpur News

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