Tuesday, July 27, 2010

मूर्ति तस्कर घीया की जमानत खारिज

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने मूर्ति तस्कर वामन नारायण घीया को जमानत पर छोड़ने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश अभियुक्त की ओर से न्यायालय में दायर प्रार्थना पत्र की सुनवाई में जारी किए।

अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर तर्क दिया कि वर्ष 1997 में उसके विरुद्ध दायर मुकदमे में लंबे समय से सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अनिल जोशी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त पर देश की दुर्लभ व दार्शनिक मूर्तियों की तस्करी का गंभीर आरोप है।

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