जोधपुर। चेक अनादरण के मामले में एक साल के साधारण कारावास से दण्डित आरोपी की सजा घटाकर अपीलीय अदालत ने एक माह कर दी। आरोपी पर 42 हजार रूपए का जुर्माना बरकरार रखा गया है।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डी.पी. शर्मा ने सूरसागर निवासी भागूराम की अपील आंशिक रूप से मंजूर करते हुए यह आदेश पारित किया। अपीलार्थी का कहना था कि उसने अजीत कॉलोनी निवासी जितेन्द्र जैन से 27 हजार 500 रूपए उधार लिए थे और सिक्योरिटी के तौर पर खाली चेक दिए। जैन ने इसमें 40 हजार रूपए भरकर झूठा परिवाद दाखिल किया है, लेकिन साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य साबित नहीं हो पाया। इसके उलट जैन की ओर से अधिवक्ता धीरेन्द्र दाधीच ने दलील दी कि बार-बार तकाजा करने पर भी भागूराम ने पैसा नहीं लौटाया और खाते में अपर्याप्त राशि होने पर भी चेक जारी कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सेशन न्यायाधीश ने भागूराम की अपील आंशिक रूप से मंजूर करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई एक साल की सजा को एक माह में बदल दिया। साथ ही 42 हजार रूपए के जुर्माने की राशि में से 40 हजार रूपए परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप देने के निर्देश दिए।
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