जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगाते हुए शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त व मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर ने बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ स्थित श्री योगेश्वर कॉलेज व दस अन्य निजी कॉलेजों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के तहत दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता विनीत कुमार माथुर ने कहा कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों के गैर अनुदानित कॉलेज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर से संबद्ध है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 25 जून को एक अधिसूचना जारी कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में लिंगदोह कमेटी की अनुशंसा के अनुसार छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश दिए।
माथुर का कहना था कि गैर अनुदानित संस्थाओं को इस अधिसूचना के तहत चुनाव कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर अपने निर्णयों में कहा है कि चुनाव मौलिक अधिकार नहीं हो कर केवल कानूनी अधिकार है। ये संस्थाएं उन्हीं आदेशों को मानने के लिए बाध्य है जो शिक्षण कार्य से संबंधित हों। चुनाव का अधिकार शिक्षा के अधिकार का हिस्सा नहीं है, इसलिए राज्य सरकार इन संस्थाओं को छात्रसंघ चुनाव करवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।
ReplyDeleteDiscover Jodhpur's rich heritage with the best taxi service in rajasthan. book your comfortable cab for exploring the Blue City's gems.
https://www.cartoursjodhpur.com/