जोधपुर. दहेज नहीं मिलने पर अपनी पत्नी व एक वर्षीय बेटे की हत्या के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश रेखा शर्मा ने ओसियां थाना क्षेत्र में खारी खुर्द निवासी किशन पुत्र हीराराम को अपनी पत्नी कमला व एक वर्षीय पुत्र की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद व दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी को दहेज के लिए परेशान किया तथा उसके साथ मारपीट करता रहा। अंत में उसने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया और अपनी पत्नी और एक साल के पुत्र को मारकर शव नाडी में फेंक दिया।
अपर लोक अभियोजक एलआर विश्नोई व परिवादी आरोपी के ससुर के वकील धर्मेद्र सुराणा ने आरोपी को कड़ी सजा देने का आग्रह किया। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दहेज हत्या के लिए उम्रकैद व दहेज प्रताड़ना के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
मां की छाती से बंधा मिला था बच्चा
ओसियां थाना क्षेत्र में मेलाणा निवासी रामपाल ने 25 अगस्त 07 को रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी पुत्री का विवाह 31 मई 2001 को किशन के साथ हुआ था। शादी के बाद से किशन उसकी पुत्री को दहेज के लिए परेशान करता रहा।
विवाह के सात साल के भीतर ही 21 अगस्त 08 को आरोपी ने उसकी पुत्री व दोहिते की हत्या कर दी और पीहर वालों के पहुंचने से पहले ही दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुनवाई के दौरान एक गवाह मोटाराम ने बताया कि मृतका व उसके पुत्र का शव नाडी में मिला था। बच्चे का शव उसकी मां की छाती से ओढ़नी से बंधा हुआ था।
दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
ग्रामीण पुलिस ने 11 माह से फरार आरोपी को सोमवार शाम गिरफ्तार कर लिया। उप अधीक्षक रामेश्वर मेघवाल ने बताया कि गत 27 नवंबर, 09 को मथानिया निवासी एक महिला मजदूर ने फैक्ट्री के संचालक के खिलाफ ज्यादती करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी शिकारगढ़ की शिव कॉलोनी निवासी रामनिवास पुत्र सुखराम को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया।
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