जोधपुर. छात्रसंघ चुनाव करवाने के लिए जेएनवीयू प्रशासन की ओर से गठित कमेटी ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट कुलपति प्रो. नवीन माथुर को सौंप दी है। इसमें 25 अगस्त को प्रस्तावित छात्रसंघ चुनावों के मापदंड तय कर दिए। साथ ही चुनाव लड़ने की आयु सीमा भी तय की गई। विज्ञान संकाय डीन प्रो. जीसी टिक्कीवाल के संयोजन में गठित कमेटी को छात्रसंघ चुनाव के मापदंड व चुनाव प्रक्रिया तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
कमेटी ने एक उप कमेटी बनाकर विधि संकाय डीन प्रो. रामनिवास शर्मा को संयोजक बनाया। इस कमेटी ने आयु वर्ग के संबंध में अनुशंसा कर दी। मंगलवार को कमेटी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पूरी रिपोर्ट सौंप दी। अब छात्रसंघ चुनाव की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। जेएनवीयू के विद्यार्थी प्रत्यक्ष मतदान से छात्रसंघ अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव व संयुक्त सचिव के अलावा संकाय सचिव, संकाय उपाध्यक्ष व संकाय सदस्य तथा कक्षा प्रतिनिधि चुनेंगे।
उपस्थिति की अनिवार्यता
शैक्षणिक सत्र शुरू होने तथा प्रवेश के बाद नामांकन की तिथि तक प्रत्याशी की उपस्थिति 75 फीसदी होना अनिवार्य है। जेएनवीयू में कला, वाणिज्य, विज्ञान व विधि संकाय का शैक्षणिक सत्र 5 जुलाई से तथा एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज का 17 जुलाई से शुरू हुआ। जेएनवीयू में अभी तक सामान्य संकाय की तो अधिकतर कक्षाएं शुरू ही नहीं हुई हैं। इंजीनिरिंग में तो काउंसलिंग से प्रवेश प्रक्रिया ही 26 जुलाई से शुरू होगी। वहीं एमई के प्रवेश अगस्त में होंगे।
आयु के मापदंड में संशोधन
कमेटी ने अनुशंसा की है कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए व बीए के वे विद्यार्थी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी उम्र 17 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बीई अथवा बीटेक वाले के लिए आयु 17 से 23 वर्ष निर्धारित की है। पीजी, एलएलबी, बीबीए एलएलबी व बीए एलएलबी वाले विद्यार्थियों की आयु 25 वर्ष तक होनी चाहिए। 28 वर्ष तक के रिसर्च स्कॉलर भी चुनाव लड़ सकेंगे। सभी के लिए निर्धारित उम्र 30 जून को इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
एकेडमिक एरियर नहीं हो
विश्वविद्यालय की ओर से गठित कमेटी ने यह भी अनुशंसा की है कि चुनाव लड़ने वाले किसी प्रत्याशी के नामांकन भरने के दिन कोई भी एकेडमिक एरियर नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी के गत परीक्षा में रेग्यूलर कोर्स में पूरक नहीं होनी चाहिए तथा सेमेस्टर परीक्षा में पढ़ने वाले प्रत्याशी के एटीकेटी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उस विद्यार्थी का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए तथा विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कमेटी ने अनुशंसा की है कि संभव हो तथा जिला प्रशासन स्वीकृति दें तो ईवीएम से मतदान करवाए जाएं।
चुनाव कार्यक्रम तय
विश्वविद्यालय को 16 अगस्त तक मतदान सूचियों का प्रकाशन करना होगा। इन सूचियों पर आपत्तियां 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक प्राप्त कर 18 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उम्मीदवार 19 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन भर सकेगा तथा 20 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवारी वापस ले सकेगा। 21 अगस्त को दोपहर 3 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद 25 अगस्त को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक मतदान होगा। मतगणना व चुनाव परिणाम की घोषणा के अलावा शपथ ग्रहण भी उसी दिन दोपहर दो बजे के बाद होगा।
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